POCSO मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को राहत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को Swami Avimukteshwaranand Saraswati को पॉक्सो मामले में मिली अग्रिम जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
यह मामला बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज केस से जुड़ा है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अग्रिम जमानत प्रदान की थी।
सुप्रीम कोर्ट में शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से इस आदेश को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने की।
सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “माफ कीजिए, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे।” इसके साथ ही अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत फिलहाल बरकरार रहेगी। मामले को लेकर कानूनी और धार्मिक हलकों में चर्चा जारी है।



