कनाडा में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लग सकती है रोक

नई दिल्ली/कनाडा। बच्चों को सोशल मीडिया के संभावित खतरों से बचाने के लिए कनाडा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुधवार को संसद में एक विधेयक पेश किया, जिसके तहत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से रोका जा सकता है।
इस प्रस्तावित कानून के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को यह साबित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए सुरक्षित हैं। यदि कंपनियां सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं कर पाती हैं, तो नाबालिगों के अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
कनाडा के पहचान एवं संस्कृति मंत्री मार्क मिलर ने बुधवार को ‘बिल सी-34’ पेश किया। यह विधेयक ऑनलाइन नुकसान और डिजिटल जोखिमों से निपटने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने की दिशा में सरकार का नया प्रयास है।
सरकार का कहना है कि आज के समय में बच्चे सोशल मीडिया के जरिए साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण, गलत जानकारी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो गया है।
प्रस्तावित कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर उम्र सत्यापन, सुरक्षा उपायों और बच्चों की गोपनीयता की रक्षा से जुड़े कदम उठाने होंगे। सरकार का उद्देश्य ऐसा ऑनलाइन वातावरण बनाना है, जहां बच्चे सुरक्षित तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें।
हाल के वर्षों में कई देशों में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर चिंता बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि कम उम्र में सोशल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल बच्चों के मानसिक विकास और सामाजिक व्यवहार पर असर डाल सकता है।
हालांकि, कुछ लोगों ने इस विधेयक को लेकर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ-साथ उनकी ऑनलाइन स्वतंत्रता और शिक्षा से जुड़े डिजिटल संसाधनों तक पहुंच का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
कनाडा सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम सोशल मीडिया को पूरी तरह रोकने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को सुरक्षित डिजिटल माहौल देने के लिए उठाया जा रहा है। आने वाले समय में इस विधेयक पर संसद में आगे चर्चा होगी।



